मुरैना। अभी तक पीडीएस की दुकान पर कोई भी सेल्समैन उपभोक्ताओं को राशन देता था। नए नियमों में अब सेल्समैन की योग्यता तय कर दी गई है। अब कम से कम 12वीं पास व्यक्ति ही दुकान पर सेल्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को राशन देगा। इसके अलावा पीडीएस की दुकानों का कुछ प्रतिशत अब महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये नए नियम खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गजट नोटीफिकेशन कर के जारी किए हैं। यह गजट नोटीफिकेशन 25 मार्च को किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पीडीएस के तहत लोगों को मिलने वाले राशन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन बांटने वाली दुकानों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार ही अब पीडीएस की दुकानें काम करेंगी।
अभी यह है हाल
अभी तक पीडीएस की दुकानें समय पर नहीं खुलती। उपभोक्ताओं को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
-किसी भी दुकान पर सेल्समैन न तो एप्रिन पहनता है और न ही नेम प्लेट लगाता है।
-खाद्य सामग्री आने के बाद भी उपभोक्ताओं को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
-दुकानों का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नियमित निरीक्षण भी नहीं करता। अभी तक निरीक्षण में अनियमिता पाए जाने पर एक भी दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
पीडीएस दुकानों के लिए नए नियम आए हैं। इन नियमों के तहत अब दुकानों का आवंटन भी किया जाएगा। साथ ही नए नियमों के तहत ही राशन का वितरण भी कराया जाएगा।
-आरएस धाकरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी