केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए टाला खाद्य सुरक्षा कानून


राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने में अभी और वक्‍त लगेगा। खाद्य मंत्री राम वि‍लास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि‍ केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने के लि‍ए राज्‍यों को छह माह का और वक्‍त दि‍या है। सरकार पहले ही दो बार इस कानून को प्रभावी करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। 4 अप्रैल को सरकार द्वारा राज्‍यों को दी गई समय सीमा समाप्‍त हो जाएगी। पासवान ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने राज्‍यों को एनएफएसए लागू करने के लि‍ए अति‍रि‍क्‍त छह माह का समय दि‍या जा रहा है।’


केवल 11 राज्‍यों ने लागू कि‍या कानून


सिर्फ 11 राज्‍यों और केंद्र शासि‍त राज्‍यों ने सि‍तंबर 2013 में संसद से पास हुए राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कि‍या है। शेष 25 राज्‍यों ने इसे अब तक लागू नहीं कि‍या है। 11 राज्‍यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, हि‍माचल प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, बि‍हार, छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, कनार्टक, दि‍ल्‍ली और चंडीगढ़ हैं।
सरकार पहले भी राज्‍यों को चेतावनी दे चुकी है


केंद्र सरकार पहले ही राज्‍यों को सख्‍त चेतावनी देते हुए कहा था कि‍ अगर उन्‍होंने अप्रैल की समय सीमा तक कानून लागू नहीं कि‍या तो उनहें सब्‍सि‍डाइज एपीएल अनाज नहीं दि‍या जाएगा। कानून का मकसद प्रति‍ व्‍यक्‍ति‍ को हर माह 5 कि‍लो अनाज 1 से 3 रुपए की दर दि‍या जाए। वर्तमान में, केंद्र की ओर से 11 राज्‍यों को नए खाद्य कानून के तहत अनाज का आवंटन हो रहा है। शेष राज्‍यों को पुराने सार्वजनि‍क वि‍तरण प्रणाली नि‍यमों के हि‍साब से अनाज मि‍ल रहा है।

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