आज से बदलेगा बहुत कुछ : जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नयी दिल्ली : नया वित्त
वर्ष  (2015-16) बुधवार से शुरू हो रहा है. रेल व आम बजट में घोषित नये
नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं. इनमें से कुछ बदलाव आपके लिए राहत भी
लेकर आ रहे हैं, लेकिन कई मामलों में आपकी जेब भी खूब ढीली होगी. आपके
अप्रेजल के अलावा आपकी जिंदगी में एक अप्रैल से क्या बदलने वाला है, फिर भी
जिंदगी तो चलती ही रहेगी. आइए जानते हैं क्या-क्या होंगे बदलाव .

इनसे मिलेगी थोड़ी राहत

-ट्रेन में अब सफर से 120 दिन यानी करीब चार महीने पहले ही टिकट बुक कराया
जा सकेगा. पहले यह सीमा 60 दिन की थी. हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनों में यह
सुविधा नहीं मिलेगी.

-स्लीपर क्लास के डिब्बों में वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ेगा. 

-रसोई गैस सस्ती होगी. प्राकृतिक गैस की दरों में 10.5 फीसदी की कटौती होने जा रही है.  

-12 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख का दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं.

-स्वास्थ्य बीमा पर छूट 15 से 20 हजार रु पये, बुजुर्गो को 30 हजार रु पये छूट मिलेगी. 

-पेंशन फंड में छूट एक लाख से बढ़ा कर डेढ़ लाख रु पये हो गयी. 

-ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब 800 से बढ़ा कर 1600 किया गया.

-टैक्स देनेवाले कर्मचारियों को इस वित्त वर्ष में बड़ी राहत मिलेगी.

बढ़ेगी थोड़ी परेशानी

-गैस कनेक्शन को यदि ‘आधार’ से लिंक नहीं कराया है, तो सब्सिडी वाला सिलिंडर नहीं मिलेगा.

-अब एक बार में ऑनलाइन एक ही ट्रेन टिकट की होगी बुकिंग. दूसरे के लिए दोबारा करना होगा लॉगइन.  

-प्लेटफॉर्म टिकट पांच रु पये से बढ़कर 10 रु पये हो जायेगा. 

-यदि बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो 50 रु पये से लेकर 600 रु पये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. 

-दूसरी बार चेकबुक लेने पर 75 रु पये और ब्रांच पर जाकर दोबारा पिन लेने पर 50 रु पये लगेंगे.

-घर, सिगरेट, तंबाकू महंगा, खाने-पीने का समान, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन महंगा. 

-एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से कारें होंगी महंगी. आम बजट में सरकार ने इसे 12 से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था. 

-कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा होगा. बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जायेंगे.

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