भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को हो सकती है खत्‍म

नई दिल्ली। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के मद्देनजर सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश को समाप्‍त करने की अनु‍मति दे सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्‍त होगी।


केंद्रीय कैबिनेट के एक वरिष्‍ठ मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश समाप्‍त हो सकता है। उसके बाद हम देखेंग कि आगे क्‍या करना है। सरकार ने पिछले साल 31 दिसंबर को ससंद में भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश पारित किया था। अध्‍यादेश को परिवर्तित करने वाला कानून सरकार ने 23 फरवरी को बजट सत्र के दौरान पेश किया था।

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को संशोधित करने वाला यह बिल इस माह के शुरुआत में लोकसभा में पास हो चुका है। यह अब राज्‍यसभा में अटका हुआ है। राज्‍य सभा का पूरा विपक्ष इस कानून के खिलाफ एकजुट है, जबकि एनडीए सरकार के पास राज्‍यसभा में बहुमत नहीं है।


सूत्रों ने संकेत दिया है कि सरकार कोई भी असामान्‍य कदम उठाकर बजट सत्र को विरोध के हवाले नहीं करना चाहती है। सरकार में यह विचार चल रहा है नए अध्‍यादेश के तहत जमीन अधिग्रहण करने के लिए राज्‍यों को नीतियां बनाने का अधिकार न दिया जाए।

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