राजस्थान सरकार 16 फरवरी से राशन डीलर से सामान लेने के लिए आधार कार्ड और पास बुक की अनिवार्यता काे लागू करने जा रही है। अब राशन डीलर के पास सामग्री लेने के लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर तथा बैंक अकांउट पास बुक की छाया प्रति साथ लाना होगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा।
राजस्थान सरकार 16 फरवरी से राशन डीलर से सामान लेने के लिए आधार कार्ड और पास बुक की अनिवार्यता काे लागू करने जा रही है। अब राशन डीलर के पास सामग्री लेने के लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर तथा बैंक अकांउट पास बुक की छाया प्रति साथ लाना होगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा।
आधार नंबर तथा बैंक अकाउंट पासबुक से संबंधित दस्तावेज को जमा करने में हो रही परेशानी को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके बिना किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री वितरित नहीं की जाएगी।
इन्हें अनिवार्य रूप से देने होंगे दस्तावेज
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, साइकिलरिक्शा चालक, कुली, गैर-सरकारी सफाई कर्मचारी, कच्ची बस्ती पंजीकृत अनाथालय वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक।
इन्हें नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज
बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, भूमिहीन मजदूर, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, पुनर्वास योजना, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, एचआईवी पॉजीटिव
राशन सामग्री लेने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं को साथ में आधार नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक की फोटो कॉपी, राशनकार्ड तथा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जिस आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हुए दस्तावेज लाना होगा। यह व्यवस्था इस माह 16 तारीख के उपभोक्ता पखवाड़ा से लागू होगी। विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, पाली
राशन डीलर की दुकानों पर एकत्रित होने वाली सूचनाओं को राशनकार्ड से लिंक कराया जाएगा। अभी राशन डीलरों को 14 कॉलम वाला रजिस्टर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 7 कॉलम की सूचनाएं राशनकार्ड में उपलब्ध है। आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी मोबाइल संबंधी सूचनाएं तीन अन्य कॉलम में दर्ज होगी। बाद में इसे राशनकार्ड से लिंक कराया जाएगा, जिससे भविष्य की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके।
सभी वर्ग के लिए लागू होगी नई व्यवस्था
रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से यह व्यवस्था सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ग के व्यक्ति को सामग्री लेने आने के दौरान इन दस्तावेजों को साथ लाकर सामग्री लेने के दौरान दुकानदार को देना होगा। दुकानदार संबंधित उपभोक्ता के परिवार के सभी सदस्यों के उपलब्धतानुसार आधार संख्या, बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर अंकित करेगा।