नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू इस्तेमाल के लिए एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को पेंसिल, रसाई घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू या फिर रेजर से मार दिया जाता है तो क्या इन सब चीजों की बिक्री पर भी रोक लगा दी जाए? कोर्ट ने कहा कि हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है लकिन हम इसकी बिक्री पर रोक नहीं लगा सकते।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एसिड की बिक्री नियमित करने के बारे में पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। वह जनहित याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। याचिक एसिड हमले से पीड़ित एक लड़की ने दायर की थी।