कटनी में आधार कार्ड आईडी के रूप में मान्‍य पर भोपाल में नहीं

भोपाल (नप्र)। परिवहन विभाग के कामकाज के लिए प्रदेश के सभी आरटीओ में एक ही मोटर व्हीकल एक्ट लागू होता है। इसलिए पूरे प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन राजधानी में अलग और कटनी में नियम अलग है।

दरअसल, यह भिन्नता ड्राइविंग लायसेंस में लगाए जाने वाले दस्तावेज को लेकर है। भोपाल आरटीओ में ड्राइविंग लायसेंस बनवाने में आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड को अब तक मान्य नहीं किया गया है। यहां आईडी प्रूफ के लिए मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, बीमा पॉलसी आदि को अनिवार्य किया गया है। इन दस्तावेजों के न होने पर ड्राइविंग लायसेंस नहीं बनाया जाता। यहां आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है। जबकि कटनी आरटीओ में आधार कार्ड से ड्राइविंग लायसेंस बनाए जा रहे हैं। नवदुनिया संवाददाता ने दोनों आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों से बात की तो इस मामले की पुष्टि हुई।

नियम में नहीं है

भोपाल आरटीओ अजय गुप्ता के अनुसार मप्र मोटर व्हीकल एक्ट में अब तक आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। नियम में लागू होने के बाद आधार कार्ड को मान्य किया जाएगा। कुछ जगह अगर मान्य कर रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

ताकि फर्जी लायसेंस न बनें

कटनी आरटीओ के कार्यालय अधीक्षक जितेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि यहां ड्राइविंग लायसेंस में आधार कार्ड स्वीकार किए जा रहे हैं। फर्जी लायसेंस न बन सकें इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

यह है प्रक्रिया

लायसेंस बनवाने के लिए पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट षॅाचिहर्जॅािर्.यि पर ऑनलाइन आवेदन करें। पहले चरण में लर्निंग लायसेंस बनेगा फिर 1 माह बाद से लेकर 6 माह के अंदर परमानेंट लायसेंस के लिए आवेदन करना होता है। आवेदक को स्थानीय आईडी पू्रफ और एड्रेस पू्रफ का दस्तावेज जमा करना पड़ता है।

लायसेंस एक नजर में

– भोपाल में रोजाना बनते हैं 250 लर्निंग लायसेंस

– 150 परमानेंट लायसेंस

– 50 रिनुअल होते हैं

– लायसेंस के रोजाना 500 आवेदन आते हैं

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