मुख्यमंत्री ने इन 11 जिलों में सीएमआर का चावल आपूर्ति करने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. इन डीलरों से हर हाल में वसूली की जायेगी. मुख्यमंत्री ने शनिवार की शाम मुख्यमंत्री आवास में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह का खाद्यान्न अनिवार्य रूप से उसी माह में उठाया जाये.
अब पिछले माह का बैकलॉग नहीं रहेगा. उन्होंने डोर स्टेप डिलिवरी के दावों का सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया. साथ ही बिना जीपीएस वाले वाहनों से खाद्यान्नों की ढुलाई न करने का भी आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गोदाम निर्माण के लिए सात सौ करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है. विभाग इस राशि को खर्च क्यों नहीं कर सकी, यह चिन्ताजनक है.
चालू वित्तीय वर्ष में 1352 करोड़ रुपये खर्च करने के लक्ष्य के विरुद्घ मात्र दो करोड़ रुपये ही खर्च किये जाने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की तथा निर्देश दिया कि राज्य के सभी पात्र परिवारों को ससमय खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाये. मुख्यमंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 159 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जाना है, जिसमें से अभी तक 131 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जा चुका है. शेष राशन कार्ड समयबद्घ कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर महीने में वितरण करा दिये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड का वितरण तत्परता से कराया जाये तथा तत्परता से राशन कार्ड के लिए प्राप्त दावा आपत्तियों की जांच करा कर त्रुटि निराकरण शीघ्र करा लिया जाये. विभिन्न स्तरों की शिकायत निवारण समिति में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति एवं गरीब वर्ग की भागीदारी को बढ़ायी जाये. बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक मौजूद थे.
गीले बालू की ढुलाई पर लगेगा प्रतिबंध
गीले बालू की ट्रकों व ट्रैक्टरों से ढुलाई से सड़कों को नुकसान अब बरदाश्त नहीं किया जायेगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अब गीले बालू का उठाव नहीं होने दिया जायेगा. इस पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से खनन एवं भूतत्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि बालू घाटों की नीलामी एवं उसके पट्टों में यह शर्त रखा जाये कि ट्रैक्टरों और ट्रकों से केवल सूखे बालू की ही ढुलाई की जाये. लीज शर्तो में यह भी प्रावधान किया जाये कि गीला बालू उठाने पर लीजधारी का एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है.