आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदी रिहा हों:सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्‍ली : सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को जेल जाना चाहिए और कैदियों का जायजा लेना चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिए कि वह फौजदारी न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने का खाका उसके समक्ष रखे. सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विचाराधीन कैदियों की स्थिति का पता लगाने के लिए दो माह तक सप्ताह में एक बार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों का दौरा करें.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दें, जो उनपर आरोपित अपराधों के लिए तय अधिकतम सजा की आधी अवधि काट चुके हैं. साथ ही कोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक अक्तूबर से जेलों का दौरा करना शुरु करें और उनके द्वारा रिहा किए गए कैदियों पर दो माह बाद रिपोर्ट जमा कराएं.

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