पटना : राज्य की 50 हजार महिला कर्मियों को राज्य सरकार राहत देने जा
रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यहां की महिला कर्मियों को भी 180
दिन तक सवैतनिक अवकाश मिलेगा. अभी केंद्र में महिला कर्मियों व अखिल भारतीय
सेवा के कर्मियों को यह सुविधा मिलती है. राज्य में अभी 135 दिन ही
मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. अब सरकार सेवा नियमावली में संशोधन करने जा
रही है.छठे वेतन आयोग में इसकी अनुशंसा भी की गयी थी ,लेकिन इसे लागू नहीं
किया गया.
* दो बार में ली जा सकती है छुट्टी : संशोधित प्रस्ताव
में मातृत्व अवकाश दो भाग में देने का प्रावधान होगा. पहली बार 135 दिन व
दूसरी बार 45 दिन का मातृत्व अवकाश कर्मी ले सकती हैं. अधिकारियों के
अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव जल्द तैयार होगा. मुख्यमंत्री से
सहमति मिलने के बाद उसे मंत्रिमंडल से मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. अखिल
भारतीय सेवा की तर्ज पर महिला कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश देने की भी
मांग उठने लगी है. इस सेवा के अधिकारियों को छह माह तक शिशु देखभाल अवकाश
दिया जाता है.
* मुआवजे की राशि अब चार गुना बढ़ी : सूबे में अब
ग्रामीण क्षेत्रों में भू-अर्जन के लिए मुआवजे के तौर पर दी जानेवाली राशि
को कुल मिला कर अब चार गुना कर दिया गया है.
* बहाली का रास्ता साफ : मंत्रिपरिषद ने 11
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्तमान में विवि से
प्राप्त रिक्ति पर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति के लिए आयोग को रिक्ति
प्रतिवेदित करने एवं विवि में उपलब्ध बैक लॉग अथवा कैरी फॉरवर्ड रिक्तियों
को राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार, चिह्नित किये जाने को मंजूरी
प्रदान कर दी है.