भरतगढ़ में भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरगढ़ जिले के
भरतगढ़ गांव में 253 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

हरियाणा सरकार ने 2001-02 के वित्तीय वर्ष में यह अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन को अवार्ड कर दिया था।

बहादुरगढ़
के गांव सरधल निवासी कृपाल सिंह राठी एवं अन्‍य ने अधिसूचना को यह कहते
हुए चुनौती दी है कि सरकार ने यह जमीन औद्योगिक इलाका विकसित करने के लिए
दी थी, लेकिन बाद में जमीन को कुछ निजी लोगों को ऊंचे दामों में बेच दिया
गया।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष को सुनने के बाद अधिसूचना पर स्टे के निर्देश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट
ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के अंतिम फैसले तक स्थितियां जस की तस बनी रहें।
मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में इस अधिग्रहण पर सरकार के रवैये को गैरकानूनी बताया गया है।

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