पटना: एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें चार प्रतिशत की ब्याज
दर पर कर्ज मिलेगा. वर्तमान में सात प्रतिशत पर कर्ज मिलता है. अतिरिक्त
तीन प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने खजाने से बैंकों को सूद के रूप में
देगी. लोक सेवा का अधिकार कानून, 2011 में संशोधन करते हुए कुछेक सेवाओं
में तत्काल सेवा तो कुछ की समय सीमा कम की गयी है. दो सेवाओं को आरटीपीएस
से हटाया गया है. सैप जवानों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की गयी है. साथ में
उनके लिए घोषित सालाना छुट्टी की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को
मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
तीन लाख तक का कर्ज : कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र व ग्रामीण विकास
सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि राज्य में 2017 तक 10 लाख स्वयं सहायता
समूह का गठन आजीविका के माध्यम से किया जाना है. सरकार ने निर्णय लिया है
कि राज्य के सभी जिलों में गठित स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख रुपये तक
का कर्ज सात प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा. समय पर इन समूहों
द्वारा कर्ज वापस करने पर उन्हें तीन प्रतिशत की छूट दी जायेगी. पहले यह
सुविधा 11 इंटीगट्रेड एक्शन प्लान (आइएपी) जिलों को दी जा रही थी अब अन्य
27 जिलों को भी यह सुविधा दी जायेगी. अगले तीन वर्षो में 80.97 करोड़
रुपये कर्ज बांटने का लक्ष्य है. महिला किसान सशक्तीकरण योजना के तहत
महिलाओं की कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि करते हुए उनकी आय में
निरंतर वृद्धि की जायेगी.
तत्काल सेवा के लिए देना होगा खतियान का कॉपी : कैबिनेट सचिव ब्रजेश
मेहरोत्र ने बताया कि लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत जाति प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण पत्र में तत्काल सेवा शुरू की गयी है. अब
उन्हें आवेदन के दो दिन बाद ही प्रमाणपत्र मिल जायेगा. लेकिन उन्हें अपने
पहचान का साक्ष्य देना होगा.
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स निर्धारण व सामाजिक
सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति की सेवा को इस कानून के दायरे से हटा दिया गया
है. जबकि 13 अन्य सेवाओं की समय सीमा में कमी लायी गयी है. पुलिस चरित्र
सत्यापन प्रमाण पत्र देने की अवधि 28 दिन थी अब से घटा कर 14 दिन कर दिया
गया है. लर्निग लाइसेंस 15 दिन की जगह पर सात दिन, ड्राइविंग लाइसेंस 15
दिन की जगह पर सात दिन, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन से घटा कर
15 दिन समेत कई अन्य सेवाओं में समय सीमा कम की गयी है.
अब मिलेगी 40 दिनों की छुट्टी
मंत्रिमंडल ने सैप के जवानों के वेतन में इजाफा किया है. सैप जवानों को
अब 12 हजार की जगह पर 15 हजार, रसोइया को 8400 से बढ़ा कर 11400 तथा
जूनियर कमिशंड ऑफिसर को 15000 की जगह पर 18 हजार रुपये प्रति माह
मिलेगा. इसके अलावा सैप के जवानों को बिहार पुलिस के तर्ज पर चार हजार
रुपये प्रति वर्ष वरदी भत्ता दिया जायेगा. उनके वार्षिक अवकाश पुलिस के
तर्ज पर 20 दिन से बढ़ा कर 40 दिन करदिया गया है. मंत्रिमंडल ने भवन हीन
ग्राम कचहरी को मकान किराये के रूप में 500 रुपये प्रति माह की दर से
किराया देने का निर्णय लिया है. इस पर चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
राज्य के खजाने पर पड़ेगा.
67 वर्ष वाले भी बन सकेंगे प्राध्यापक
कैबिनेट सचिव ने बताया के राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सह
प्राध्यापक व प्राध्यापक के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर संविदा के आधार पर
करने का निर्णय लिया गया है. अब इस पद के 67 वर्ष तक की आयु वाले रिटायर्ड
प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं. अब तक 65 वर्ष तक की
आयु वाले की ही संविदा पर नियुक्ति होती थी. बिहार राज्य विद्युत पर्षद के
विघटन के बाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी एवं इसके अनुषंगी कंपनियों
के गठित होने के बाद निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग को समाप्त कर उसे
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सामाहित कर दिया है.
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