नई दिल्ली – प्लास्टिक व रबर को अनियंत्रित
तरीके से खुले में जलाने पर देश भर में पाबंदी लगने से प्लास्टिक स्क्रैप
के कारोबारियों को झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने
फैसले में प्लास्टिक के स्क्रैप डीलरों से इसकी रिसाइकलिंग करने जैसी
गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा है।
माना जा रहा है कि इस फैसले से रिसाइकल्ड प्लास्टिक और प्लास्टिक के
स्क्रैप से बनने वाली वस्तुओं के कारोबार पर विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि
विशेष आर्थिक जोन (सेज) के अधीन इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक स्क्रैप को
लेकर अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह फैसला उन पर लागू होगा या नहीं।
फैसले के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े
कारोबारी प्लास्टिक वेस्ट नियम के तहत खुद को पंजीकृत करा अपना कारोबार कर
सकते हैं। प्लास्टिक स्क्रैप के डीलर सुभाष चोपड़ा ने बताया कि अभी उन्हें
इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह अपनी एसोसिएशन से सलाह लेंगे। एनजीटी
ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में यह फैसला सुनाया है। एनजीटी का
मानना है कि इस्तेमाल हो चुका प्लास्टिक और इससे जमा होने वाला बेकार
प्लास्टिक पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के लिए भी किसी मतलब का नहीं होता है।
(ब्यूरो)