सेज के विकास के लिए ज्यादा समय अब आसानी से नहीं

सख्ती
समय सीमा में विस्तार डेवलपर्स को तभी दिया जाएगा जब सेज के विकास में दिखेगी प्रगति
प्रभावित कौन
वैसे डेवलपर्स इस कदम से होंगे प्रभावित, जिन्होंने पांच साल से सेज विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है
हिदायत
सभी सेज विकास आयुक्तों को इस संबंध में डेवलपर्स को हिदायत जारी करने के लिए कहा है वाणिज्य मंत्रालय ने
उम्मीद
इस प्रकार की सख्ती से अधिसूचित सेज के संचालन में आएगी तेजी

सेज विकास के लिए डेवलपर्स को अब समय सीमा में आसानी से विस्तार नहीं मिलेगा, खासकर वैसे डेवलपर्स जिन्होंने पांच साल से सेज विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया हो। वाणिज्य मंत्रालय ने सभी सेज विकास आयुक्तों को इस संबंध में डेवलपर्स को हिदायत जारी करने के लिए कहा है।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इस प्रकार की सख्ती से अधिसूचित सेज के संचालन में तेजी आएगी। अब तक 577 सेज को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है और इनमें से 389 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन अधिसूचित सेज में आधे का भी संचालन शुरू नहीं हो पाया है।

वाणिज्य मंत्रालय की सेज मंजूरी समिति ने सेज विकास आयुक्त से कहा है कि वैसे कोई भी सेज डेवलपर्स जिन्हें पांच या छह साल पहले औपचारिक मंजूरी मिली है और वे अब भी इस मंजूरी की वैधता को बरकरार रखने के लिए समय सीमा में विस्तार चाहते हैं, उनके मामले की पूरी तहकीकात के बाद ही मंजूरी समिति के समक्ष पेश किया जाए।

मंत्रालय के मुताबिक, अब इन डेवलपर्स को रूटीन आधार पर सेज विकास की समय सीमा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। समय सीमा में विस्तार डेवलपर्स को तभी दिया जाएगा जब सेज के विकास में प्रगति दिखेगी।

ऐसे मामले में सख्ती दिखाते हुए छह साल पहले औपचारिक मंजूरी प्राप्त किए सेज डेवलपर्स को पिछले महीने सेज मंजूरी समिति ने उन्हें सिर्फ छह महीने का समय विस्तार दिया है। वहीं, पांच साल पहले औपचारिक मंजूरी प्राप्त कर चुके डेवलपर्स को एक साल का समय विस्तार दिया गया है।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सेज के संचालन में तेजी से निर्यात में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, निवेश व रोजगार में भी इजाफा होगा। चालू वित्त वर्ष 2013-14 में अप्रैल-मई के दौरान सेज निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सेज डेवलपर्स के मुताबिक, सरकार को सेज के संशोधित नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित करना चाहिए ताकि डेवलपर्स नए नियम के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ा सकें।

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