नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दवा कंपनी रैनबैक्सी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जब तक कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि उसके यहां सबस्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं बनाई जाएंगी, तब तक यह कोर्ट उसकी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।
हालांकि कोर्ट ने कंपनी को नए सबूतों और दावों के साथ नई याचिका दायर करने की छूट भी दे दी है।