नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनी रैनबैक्सी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 24 जून को सुनवाई की मंजूरी दे दी है। वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कंपनी पर मिलावटी दवाएं बनाने और बेचने का आरोप लगाया है। याचिका में रैनबैक्सी का लाइसेंस निरस्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
सोमवार को शर्मा ने न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। शर्मा ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अपनी याचिका का समर्थन करने वाले दस्तावेज अतिरिक्त हलफनामे के साथ उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। पीठ ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले पर 24 जून को सुनवाई करने की अनुमति दे दी।
याचिका में रैनबैक्सी पर जुर्माना लगाने के अमरेकी कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है। इसमें मांग की गई है कि कंपनी की दवा बनाने वाली हिमाचल की पोंटा साहिब व मध्य प्रदेश की देवास यूनिट बंद की जाए। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा को अपनी याचिका का समर्थन करने वाले कुछ पुख्ता तथ्य व दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद शर्मा ने अतिरिक्त हलफनामे के साथ दस्तावेज पेश किए हैं।