संविधान में ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि की इजाजत नहीं: गृह मंत्रालय

नयी दिल्ली (एजेंसी) महात्मा गांधी को सरकार द्वारा ‘‘राष्ट्रपिता’’ की उपाधि नहीं दी जा सकती।
क्योंकि संविधान में शैक्षणिक अथवा सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि देने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
लखनऊ
की एक छात्रा ऐश्वर्या पाराशर द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई
जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने उसे बताया कि महात्मा गांधी को
‘‘राष्ट्रपिता’’ घोषित करने के बारे में राष्ट्रपति से की गई उनकी अपील पर
कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि संविधान की धारा 8 :1: शैक्षणिक और
सैन्य उपाधियों के बिना और कोई उपाधि देने की इजाजत सरकार को नहीं देती।
ऐश्वर्या ने महात्मा गांधी के बारे में ब्यौरा चाहते हुए बहुत सी आरटीआई दाखिल की थीं। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने की वजह भी जाननी चाही
थी। इसके जवाब में उन्हें बताया गया कि महात्मा गांधी को ऐसी कोई उपाधि
नहीं दी गई।
इसपर 11वीं कक्षा की इस छात्रा ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल
और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर महात्मा गांधी को
‘‘राष्ट्रपिता’’ घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का आग्रह
किया।
ऐश्वर्या ने यह जानने के लिए आरटीआई दाखिल की कि उसके आग्रह पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्या कार्यवाही की।
उसकी
अर्जी इस निर्देश के साथ गृह मंत्रालय को भेजी गई थी कि उसके आग्रह पर
क्या कार्यवाही की गई इसका खुलासा किया जाए। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में
महात्मा गांधी को ‘‘राष्ट्रपिता’’ का खिताब न दिए जाने के लिए उपरोक्त वजह
बताई।

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