अलवर.समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को
महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि में नहीं लगाने
के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों
को निर्देश दिए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
का हवाला देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को किसी भी ऐसे काम
में लगाने के लिए मनाही की है जिसमें कार्यकर्ता को सेंटर छोड़ना पड़े।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जरूरी हो तो कोई ऐसा काम इन
कार्यकर्ताओं से कराया जा सकता है, जिसमें कार्य के लिए केंद्र नहीं छोड़ना
पड़े।
‘आंगनबाड़ी केंद्र पर महत्वपूर्ण काम बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना और
शाला पूर्व शिक्षा देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को गैर
समेकित बाल विकास सेवाओं में लगाने के बाद ये काम बाधित होते थे, इसलिए
आदेश जारी किए गए हैं।’
नलिनी कठोतिया, निदेशक, अति. कार्यभार, समेकित बाल विकास सेवाएं