डोनेशन लेनेवाले स्कूलों पर शिकंजा

मुंबई. विद्यार्थियों
को एडमिशन देते समय डोनेशन वसूलने वाले निजी स्कूलों पर गाज गिर सकती है।
राज्य सरकार ने अब ऐसे स्कूलों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। स्कूली
शिक्षा विभाग ने सरकारी आदेश जारी कर हिदायत दी है कि यदि डोनेशन लेने का
आरोप साबित होता है तो संबंधित स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।












जिला शिक्षा अधिकारियों व शिक्षा निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि
शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल मामले की जांच की जाए। साथ ही दोषी स्कूलों
पर दंडात्मक कार्रवाई हो। आदेशानुसार दोषी स्कूलों से जुर्माने के तौर पर
डोनेशन रकम की 10 गुना राशि वसूल की जाएगी। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कानून
का हवाला देते हुए डोनेशन पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।








निजी स्कूलों की शिकायत




आरोप लगते रहे हैं कि कई निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश देते
समय अभिभावकों से डोनेशन वसूले जाते हैं। निजी स्कूल अपनी योग्यता के आधार
पर डोनेशन की राशि तय करते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से पिछड़े
विद्यार्थियों को अच्छे स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाता। विभाग ने डोनेशन
लेनेवाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लेते हुए हाल ही में
सरकारी आदेश जारी किया है।

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