बथानी टोला नरसंहार: कोर्ट ने किया 23 लोगों को बरी

बिहार में भोजपुर के चर्चित बथानी टोला नरसंहार मामले में सोमवार को
एक बड़ा फैसला आया है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 23 अभियुक्तों को बरी
कर दिया है.

इस मामले में निचली अदालत ने आठ लोगों को फांसी और 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

मामले में कुल 67 आरोपी बनाए गये थे. 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला और 23 को अभियुक्त बनाया गया था.

उल्लेखनीय है कि भूस्वामियों के एक प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के
सशस्त्र दस्ते ने 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिला के सहार थाना क्षेत्र के
बथानी टोला में तीन और नौ माह की बच्चियों, महिलाओं सहित 21 लोगों की हत्या
कर दी थी.

दो साल पहले पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 आरोपियों को जमानत दे दी थी.

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