बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राजधानी परियोजना में एयरपोर्ट निर्माण
के लिए एक ट्रस्ट से नई राजधानी विकास प्राधिकरण [नारडा] द्वारा भूमि
अधिग्रहण के एक मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, नारडा व एयरपोर्ट
अथारिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जानकारी के अनुसार, नई राजधानी में एयरपोर्ट निर्माण के लिए नया रायपुर
विकास प्राधिकरण ने गुरु हरकिशन ट्रस्ट की जमीन अधिगृहीत करने की कार्रवाई
शुरू की थी। नारडा ने ट्रस्ट को आश्वस्त किया था कि पहले अनुबंध की
प्रक्त्रिया पूर्ण की जाएगी, उसके बाद मुआवजा आदि की राशि तय की जाएगी।
ट्रस्ट ने नारडा से संतुष्ट होते हुए आवश्यक लिखा-पढ़ी कर दी। बाद में
नारडा ने उक्त भूमि अनिवार्य अधिग्रहण के तहत अवार्ड कराकर लेने की बात
कही। नारडा के इस निर्णय के खिलाफ ट्रस्ट नेच्उच्च न्यायालय की शरण ली।
अदालत में एयरपोर्ट ऑथोरिटी को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट
ऑथोरिटी द्वारा संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। च्
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशात मिश्रा ने राज्य शासन, नारडा व एयरपोर्ट अथारिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत ने नारडा द्वारा भूमि अधिग्रहण अवार्ड पारित करने की स्थिति में उसे याचिका के फैसले से बाधित रखा है।