कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमिनियम कंपनी [बाल्को]
के कर्मचारी को जबरन वीआरएस देने के मामले में स्थानीय अदालत ने कंपनी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सीईओ] और मानव संसाधन प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज
करने का आदेश दिया है।
बाल्को कर्मचारी रोहित लाल पटेल को कंपनी द्वारा जबरिया वीआरएस देने
तथा उसे भयभीत करने के मामले में जेएमएफसी न्यायालय कोरबा ने कंपनी के सीईओ
गुंजन गुप्ता और मानव संसाधन प्रमुख अमित जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने
का पुलिस को निर्देश दिया।
सूत्रों ने बताया कि पिछले साल बाल्को के कर्मचारी रोहित लाल पटेल को
प्रबंधन ने जबरन वीआरएस दिए जाने पर पटेल ने जब इसका विरोध किया, तब बाल्को
प्रबंधन ने उसको डराना शुरू कर दिया। इससे पटेल का ब्रेन हमरेज भी हो गया
था।
उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर रोहित लाल पटेल ने जेएमएफसी
न्यायालय में मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश
विनोद कुमार देवागन ने धारा 384 के तहत बालको के सीईओ एवं मानव संसाधन
प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश पुलिस को दिया है।
इस संबंध में बाल्को प्रबंधन ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया।