कोलकाता, छह फरवरी (एजेंसी) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिणी 24 परगना
जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले 172 लोगों के परिजनों को दो
दो लाख रुपए का मुआवजा देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर आठ हफ्ते की
अंतरिम रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एन पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की
पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर आज यह अंतरिम रोक लगायी। याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी।
प्रदेश सरकार ने 172 मृतकों के परिवारों को दो दो लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का फैसला किया था।
अदालत ने उप महानिरीक्षक, सीआईडी को इस मामले की जांच रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।
इसके पहले राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग के सचिव को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले 172 लोगों के परिजनों को दो
दो लाख रुपए का मुआवजा देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर आठ हफ्ते की
अंतरिम रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एन पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की
पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर आज यह अंतरिम रोक लगायी। याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी।
प्रदेश सरकार ने 172 मृतकों के परिवारों को दो दो लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का फैसला किया था।
अदालत ने उप महानिरीक्षक, सीआईडी को इस मामले की जांच रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।
इसके पहले राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग के सचिव को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।