पटना.
बिहार में आज से तीन महीने तक के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)
लागू कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आज राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर
दी है। यह कानून आज से प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में
राज्य के सभी जिलों के डीएम को अलर्ट कर दिया है।
बताया जा रहा है कि सूबे में लगातार संदिग्ध आतंकिओं की पहचान हो रही है।
बिहार में हालिया दिनों में कई आतंकी वारदातों के भी तार जुड़े हैं। इसलिए
राज्य सरकार ने इसे आज से तीन महीने के लिए लागू कर दिया है। हालांकि, देश
भर में यह कानून हमेशा लागू ही रहता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को इससे
सम्बंधित अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।
इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने डीएम को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। अब
प्रशासन संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकेगा और उसे अधिकतम एक
साल तक जेल में रखा जा सकता है।
बिहार में आज से तीन महीने तक के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)
लागू कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आज राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर
दी है। यह कानून आज से प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में
राज्य के सभी जिलों के डीएम को अलर्ट कर दिया है।
बताया जा रहा है कि सूबे में लगातार संदिग्ध आतंकिओं की पहचान हो रही है।
बिहार में हालिया दिनों में कई आतंकी वारदातों के भी तार जुड़े हैं। इसलिए
राज्य सरकार ने इसे आज से तीन महीने के लिए लागू कर दिया है। हालांकि, देश
भर में यह कानून हमेशा लागू ही रहता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को इससे
सम्बंधित अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।
इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने डीएम को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। अब
प्रशासन संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकेगा और उसे अधिकतम एक
साल तक जेल में रखा जा सकता है।