इलाहाबाद, 5 जनवरी (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर 11 जनवरी तक रोक लगाते हुए
शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की एक रिट याचिका पर
यह आदेश दिया। उन्होंने भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन पर आपत्ति करते हुए दलील दी थी कि इसमें एक बार में ही सभी 75 जिलों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
याचिका में दलील दी गयी है कि नियमों के अनुसार एक बार में विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए।