रायपुर।
सरकारी अमला अब जनता से जुड़ी सेवाओं पर हीलाहवाला नहीं कर सकेगा। राज्य
सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर 100 से अधिक प्रमुख सेवाओं की
मियाद तय कर दी है। सरकारी विभागों को राशन कार्ड, लाइसेंस, सैंपल टेस्टिंग
जैसे काम समय पर निपटाने होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
विभिन्न विभागों की भी अलग-अलग अधिसूचनाएं उसी दिन जनता के लिए प्रकाशित कर
दी। सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी, सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी भी तय
कर दिए गए हैं। जैसे खाद्य विभाग की ससेवाओं के अंतर्गत कलेक्टोरेट की
खाद्य शाखा से नियंत्रण आदेश व्यापार एवं लाइसेंस मंजूर करने, लाइसेंस का
नवीनीकरण आदि होगा।
राज्य शासन के बाकी विभागों से भी कहा गया है कि वे लोक सेवाओं की समय सीमा
जल्द तय कर प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में लोक
सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू करने की घोषणा की थी। विधानसभा के मानसून
सत्र में इसे प्रस्तुत कर पारित किया गया था। 12 अक्टूबर 2011 को विधि व
विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया।
सामान्य प्रशासन विभाग के इसे मंत्रालय से जारी करते ही यह राज्य में लागू
हो गया। राज्य शासन ने इस अधिनियम के उपबंधों को अमल में लाने छत्तीसगढ़
लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील व परिव्यय भुगतान) नियम 2011 भी बनाए हैं।
इनका प्रकाशन 14 दिसंबर को राजपत्र में किया गया है। इसी दिन से ये नियम
लागू हो गए हैं।
इन विभागों की सेवाएं अधिसूचित
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग,
वाणिज्य कर विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास
विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इरीगेशन विभाग, श्रम विभाग, वन
विभाग, खेल व युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन
विभाग, संस्कृति विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामोद्योग व
सहकारिता विभाग।
हर काम का वक्त तय
* राशन कार्ड बनाना 30 दिन
* राशन दुकानों का आबंटन 30 दिन
* होटल-मोटल में आरक्षण,
किसानों को चालू, खसरा,
खतौनी व नक्शे की नकल 5 दिन
* सामान्य आवेदन खसरा,
style="text-align: justify">
खतौनी, व नक्शा नकल 15 दिन
* प्राकृतिक प्रकोप से मौत या
अंग हानि पर मदद 30 दिन
* शोध क्षमता प्रमाण पत्र 30 दिन
* वाणिज्य कर अनन्तिम
प्रमाण पत्र उसी दिन
* स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र 15 दिन
* नल कनेक्शन व घर बनाने
की अनुमति 30 दिन
* नापतौल उपकरणों का
मुद्रांकन-सत्यापन 15 दिन
* नए लाइसेंस(सैंपल टेस्टिंग) 15 दिन
* निर्माता अनुज्ञप्ति 45 दिन
* भारी एवं इलेक्ट्रानिक
उपकरण विक्रेता लाइसेंस 30 दिन
* छोटे उपकरण विक्रेता
लाइसेंस 30 दिन
* सुधारक अनुज्ञप्ति
(भारी व छोटे उपकरण) 30 दिन
* लाइसेंसों का नवीनीकरण 20 दिन
सरकारी अमला अब जनता से जुड़ी सेवाओं पर हीलाहवाला नहीं कर सकेगा। राज्य
सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर 100 से अधिक प्रमुख सेवाओं की
मियाद तय कर दी है। सरकारी विभागों को राशन कार्ड, लाइसेंस, सैंपल टेस्टिंग
जैसे काम समय पर निपटाने होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
विभिन्न विभागों की भी अलग-अलग अधिसूचनाएं उसी दिन जनता के लिए प्रकाशित कर
दी। सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी, सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी भी तय
कर दिए गए हैं। जैसे खाद्य विभाग की ससेवाओं के अंतर्गत कलेक्टोरेट की
खाद्य शाखा से नियंत्रण आदेश व्यापार एवं लाइसेंस मंजूर करने, लाइसेंस का
नवीनीकरण आदि होगा।
राज्य शासन के बाकी विभागों से भी कहा गया है कि वे लोक सेवाओं की समय सीमा
जल्द तय कर प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में लोक
सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू करने की घोषणा की थी। विधानसभा के मानसून
सत्र में इसे प्रस्तुत कर पारित किया गया था। 12 अक्टूबर 2011 को विधि व
विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया।
सामान्य प्रशासन विभाग के इसे मंत्रालय से जारी करते ही यह राज्य में लागू
हो गया। राज्य शासन ने इस अधिनियम के उपबंधों को अमल में लाने छत्तीसगढ़
लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील व परिव्यय भुगतान) नियम 2011 भी बनाए हैं।
इनका प्रकाशन 14 दिसंबर को राजपत्र में किया गया है। इसी दिन से ये नियम
लागू हो गए हैं।
इन विभागों की सेवाएं अधिसूचित
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग,
वाणिज्य कर विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास
विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इरीगेशन विभाग, श्रम विभाग, वन
विभाग, खेल व युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन
विभाग, संस्कृति विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामोद्योग व
सहकारिता विभाग।
हर काम का वक्त तय
* राशन कार्ड बनाना 30 दिन
* राशन दुकानों का आबंटन 30 दिन
* होटल-मोटल में आरक्षण,
किसानों को चालू, खसरा,
खतौनी व नक्शे की नकल 5 दिन
* सामान्य आवेदन खसरा,
style="text-align: justify">
खतौनी, व नक्शा नकल 15 दिन
* प्राकृतिक प्रकोप से मौत या
अंग हानि पर मदद 30 दिन
* शोध क्षमता प्रमाण पत्र 30 दिन
* वाणिज्य कर अनन्तिम
प्रमाण पत्र उसी दिन
* स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र 15 दिन
* नल कनेक्शन व घर बनाने
की अनुमति 30 दिन
* नापतौल उपकरणों का
मुद्रांकन-सत्यापन 15 दिन
* नए लाइसेंस(सैंपल टेस्टिंग) 15 दिन
* निर्माता अनुज्ञप्ति 45 दिन
* भारी एवं इलेक्ट्रानिक
उपकरण विक्रेता लाइसेंस 30 दिन
* छोटे उपकरण विक्रेता
लाइसेंस 30 दिन
* सुधारक अनुज्ञप्ति
(भारी व छोटे उपकरण) 30 दिन
* लाइसेंसों का नवीनीकरण 20 दिन