सिटिजन चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं राशन दुकानदार-संजय सलिल

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व आम जन की सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने
विभिन्न विभागों के लिए सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है। उसके तहत सरकार ने
विभिन्न विभागों के लिए न केवल कामकाज की समय सीमा निर्धारित की है, बल्कि
कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सिटिजन चार्टर में खाद्य आपूर्ति
विभाग के अधीन राशन दुकानदारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी
किए हैं। राशन दुकानदार उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तर
पश्चिम जिले में राशन दुकानदारों की यह मनमानी धड़ल्ले से जारी है।

सिटिजन चार्टर के अनुसार, राशन दुकानदारों को अपनी दुकानों पर सूचना पट
लगाने की बात कही गई है। उसमें उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दुकान का
लाइसेंस नंबर व दुकानदार का नाम, प्रत्येक दिन के स्टाक की स्थिति,
साप्ताहिक अवकाश, वितरित की जाने वाली सामग्रियों के सरकारी मूल्य व उनके
सैंपल, दुकानों के खुलने का समय (सुबह 9 बजे से एक बजे तक और अपराह्न 3 बजे
से सायं 7 बजे तक) आदि के बारे में जानकारी देने का निर्देश जारी किया गया
है। सिटिजन चार्टर के लागू हुए तीन माह बीत जाने के बाद उत्तर पश्चिम जिले
में एक भी राशन दुकानदार इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।
केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से 2009 में जारी एक आदेश में राशन दुकानों पर
सभी श्रेणियों के कार्ड मसलन बीपीएल, एपीएल, एवाईवाई कार्ड पर दिए जाने
वाले निर्धारित राशन की मात्रा, प्रत्येक महीने आवंटित अनाज की मात्रा,
गड़बड़ी के बारे में शिकायत करने वाले अधिकारियों का नाम, पता व फोन नंबर आदि
उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

सिटिजन चार्टर व केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से ऐसे निर्देश व आदेश जारी
करने का आशय यह है कि लोगों को समय पर सही मात्रा में राशन मिल सके और
लोगों में जागरुकता भी पैदा हो। भलस्वा लोक शक्ति मंच के मनमोहन कहते हैं
कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। अब तक कोई कार्रवाई होती
नहीं दिख रही है।

विभाग के उत्तर पश्चिम जिले के सहायक आयुक्त कहते हैं कि उन्हें राशन
दुकानदारों से संबंधित जो भी शिकायत मिलती है, उसकी जांच कर कार्रवाई की
जाती है।

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