जंगली उत्पाद का सहायक मूल्य निर्धारित करे केंद्र : मंत्री

राज्य के जंगल परिवेश मंत्री देवी प्रसाद मिश्र ने केंद्रीय आदिवासी
कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चन्द्र देव से मुलाकात कर उनसे
जंगली उत्पाद के सहायक मूल्य निर्धारित करने का आग्रह किया। मंत्री श्री
मिश्र ने उन्हे राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न
योजनाओं कि भी जानकारी दी।

ओड़िशा प्रदेश पूरे देश में जंगल अधिकार अधिनियम के अनुपालन में
सर्वप्रथम स्थान हासिल करता है। प्रदेश सरकार ने जंगल इलाकों में रहने वाले
2 लाख 85 हजार 477 व्यक्तियों को जमीन का पट्टा आवंटित कर चुकी है। इसके
अलावा विभिन्न गोष्ठी केंद्रों को भी 53,942 एकड़ का पट्टा प्रदान किया गया
है। राज्य में वनांचल में रह रहे आदिवासियों के सुरक्षा तथा जंगल की
संरक्षण के लिए वन सुरक्षा समितियां बनाई गई है। मंत्री मिश्र ने केंद्रीय
मंत्री को यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश में गठित वन सुरक्षा समिति के
माध्यम से 2,59,532 जन जातीय परिवार, 6.05.892 अनुसूचित जातीय परिवारों के
आजीविका सुरक्षित की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न लघु जंगलजात द्रव्यों
का सहायक मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न होने के चलते प्रदेश के
आदिवासी वर्ग एवं जंगलों से लघु द्रव्य संग्रह करने वालों को उचित मूल्य
नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केन्द्र मंत्री से सहायक मूल्य केंद्र सरकार
द्वारा निर्धारित करवाने में कदम उठाने का आग्रह किया।

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