मुंबई.
जादू-टोना के नाम पर लोगों को ठगने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई
का रास्ता साफ करने वाला जादू-टोना विरोधी विधेयक बुधवार को विधानसभा में
पेश हो गया। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने यह विधेयक पेश किया
था।
मानसून सत्र खत्म होने से पहले इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस
दौरान अगर विधान परिषद में भी विधेयक पास हो जाता है, तो यह कानून अमल में
आ जाएगा।
राज्य सरकार पिछले कई सालों से इस कानून को लाने का प्रयास कर रही है,
लेकिन वारकरी समेत कई समाज की ओर से हो रहे विरोध के कारण अब तक यह मुमकिन
नहीं सका था।
लिहाजा सरकार ने प्रस्तावित मसौदे में कई अहम बदलाव किये हैं और उसे उम्मीद
है कि इस बार कानून को पास करने में कोई अड़चन नहीं आएगी।
मसौदे के अनुसार भूत-प्रेत, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र और चमत्कार के नाम पर
नरबलि लेना, किसी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना अथवा
नुकसान पहुंचाना, कुत्ते या सांप के काटने पर इलाज के नाम पर गंडा या डोरा
पहनाना और उसे मेडिकल इलाज से रोकना कानून जुर्म होगा।
जादू-टोना के नाम पर लोगों को ठगने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई
का रास्ता साफ करने वाला जादू-टोना विरोधी विधेयक बुधवार को विधानसभा में
पेश हो गया। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने यह विधेयक पेश किया
था।
मानसून सत्र खत्म होने से पहले इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस
दौरान अगर विधान परिषद में भी विधेयक पास हो जाता है, तो यह कानून अमल में
आ जाएगा।
राज्य सरकार पिछले कई सालों से इस कानून को लाने का प्रयास कर रही है,
लेकिन वारकरी समेत कई समाज की ओर से हो रहे विरोध के कारण अब तक यह मुमकिन
नहीं सका था।
लिहाजा सरकार ने प्रस्तावित मसौदे में कई अहम बदलाव किये हैं और उसे उम्मीद
है कि इस बार कानून को पास करने में कोई अड़चन नहीं आएगी।
मसौदे के अनुसार भूत-प्रेत, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र और चमत्कार के नाम पर
नरबलि लेना, किसी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना अथवा
नुकसान पहुंचाना, कुत्ते या सांप के काटने पर इलाज के नाम पर गंडा या डोरा
पहनाना और उसे मेडिकल इलाज से रोकना कानून जुर्म होगा।