ये मामले ग्रेटर नोएडा के 11 गांवों के थे। अब इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। इससे पहले 12 अगस्त तक अथॉरिटी या राज्य सरकार किसानों से सीधे समझौता कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने बिल्डरों को मामले में पार्टी बनाए जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके कदम से अथॉरिटी और बिल्डरों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। अथॉरिटी सीधे किसानों के बीच जाकर बात करने की योजना बना रही है। साथ ही किसान भी अब अगली स्ट्रैटिजी तैयार कर रहे हैं। अगर कोर्ट की सलाह से बात आगे बढ़ती है तो घर का सपना देख रहे हजारों लोगों को भी राहत मिल जाएगी।
सीनियर जज ए. लाला और अशोक श्रीवास्तव की बेंच ने नोएडा एक्सटेंशन एरिया की करीब 3 हजार हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसान 12 अगस्त तक अदालत से बाहर मामला निपटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। समझौते या किसी दूसरे नतीजे की हालत में पूरे मामले का ब्यौरा कोर्ट को देना होगा। यह ब्यौरा अगली सुनाई की तारीख पर दिया जा सकता है।
बन रहा है उम्मीद का माहौल
किसान : किसान नेता इंद्र नागर का कहना है कि वे किसानों के साथ मिलकर इस बारे में अपनी रणनीति तैयार करेंगे। किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
डिवेलपर्स : क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा है कि कोर्ट ने एक रास्ता दिया है। इससे थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। हम किसानों का भी अहित नहीं चाहते हैं। समस्या का हल निकलना चाहिए।
निवेशक: नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर्स वेलफेयर असोसिएशन के अध्यक्ष आर. पी. त्यागी ने कहा है कि अब एक रास्ता नजर आ रहा है। हम भी किसानों के साथ हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।