जयपुर.
आम आदमी को अब मूल निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के
चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसील स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों सीएसएस व
ई-मित्र कियोस्कों पर 40 रु. शुल्क देकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला मूल निवास
प्रमाण-पत्र ले सकेंगे। गृह विभाग ने ई मित्र कियोस्कों और सीएसएस के लिए
फीस व अन्य गड़बड़ियों पर 2000 रु. जुर्माना करने और मान्यता रद्द करने का
आदेश जारी किया है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र का
प्रारूप भी मंजूर कर दिया है। नई फीस और जुर्माने के प्रावधान 1 सितंबर से
लागू होंगे।
यूं बनेगा प्रमाण पत्र
डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ई मित्र कियोस्क या
सीएसएस पर आवेदन करना होगा। कियोस्क से आवेदन पत्र और इसके साथ लगे
दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित
तहसीलदार,एसडीएम या एडीएम ऑनलाइन देखकर प्रमाण-पत्र जारी करने की मंजूरी
देंगे।
जरूरी दस्तावेज
राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित दो फोटो, शपथ-पत्र, पहचान पत्र, मार्कशीट, राजपत्रित अधिकारी या दो जिम्मेदार लोगों के प्रमाण-पत्र।