प्रधानमंत्री के बैठकों की जानकारी भी हो आरटीआई के तहत: सीआईसी

नई दिल्ली.केंद्रीय
सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी
संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की
जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए।

सीआईसी ने प्रधानमंत्री
कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है,
जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य
संबंधित चिंताओं से समझौता करना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा
ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती
हैं, जिनसे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

गौरतलब है कि मुंबई
के एक संगठन जनहित मंच के संदीप जालान ने आरटीआई के तहत उन विशेष अवधि के
दौरान की बैठकों का ब्यौरा मांगा था, जिनमें प्रधानमंत्री शामिल हुए हों।

प्रधानमंत्री
कार्यालय ने यह कहते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया था कि प्रधानमंत्री
ने अलग-अलग मौकों पर और मंचों पर सभी वर्गो के लोगों से मुलाकात की और इस
तरह की बैठकें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की हुई होंगी।

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