महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ

भागलपुर : अब निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ
मिल सकता है. बशर्ते की उनका पंजीकरण श्रम संसाधन विभाग में हो. बिहार भवन
एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से दो बच्चों तक एक हजार
रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देने का प्रावधान है.

भवन, पुल, सड़क आदि निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिक इन योजनाओं का
लाभ ले सकती हैं. पंजीकरण के लिये श्रम संसाधन विभाग की ओर से फॉर्म उपलब्ध
कराया जा रहा है. फार्म पर उन्हें अपने नियोजक, जहां उन्होंने साल में
कम-से-कम 60 दिन कार्य किया हो, से हस्ताक्षर कराकर जमा कराना होता है.
फार्म की जांच के बाद विभाग श्रमिक का पंजीकरण करता है. इसके लिये 20 रुपये
सालाना फीस जमा करानी होती है.

शादी के लिये मदद

महिला श्रमिकों को खुद के विवाह या उनके दो बच्चों तक के विवाह के लिये
दो हजार रुपये तक की ओर्थक मदद दी जाती है. इसके लिये श्रमिक को कम-से-कम
तीन वर्ष से विभाग का सदस्य होना जरी है.

मेधावी छात्रों को पुरस्कार

श्रमिकों के मेधावी बच्चों को भी विभाग की ओर से नकद पुरस्कार दिया जाता
है. मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले पंजीकृत
श्रमिकों के बच्चों को क्रमश एक हजार, 750 व 500 रुपये का नकद पुरस्कार
दिया जाता है. यह पुरस्कार सभी जिले में तीन छात्र व तीन छात्राओं को देने
का प्रावधान है.

आश्रितों को मृत्यु हित लाभ

पंजीकृत श्रमिक सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित
ओश्रतों को मृत्यु हित लाभ दिया जाता है. यदि श्रमिक जनश्री बीमा योजना से
बीमित नहीं हैं तो सामान्य मृत्यु पर उसके ओश्रत को 15 हजार रुपये तथा
कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर ओश्रत को 50 हजार रुपये तक की
सहायता दी जाती है. पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को
तत्काल एक हजार रुपये दाह-संस्कार के लिये भी देने का प्रावधान है.
– संजय निधि –

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