सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के नाम कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया गया है.
क्या है सर्कुलर में
सर्कुलर में कहा गया है अपनी संपत्ति की जानकारी समय पर नहीं देनेवाले अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर दिया जायेगा. पदोन्नति और भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए तैयार की जानेवाली सूची में उनके नामों पर विचार नहीं किया जायेगा.
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों और समूह अ केंद्रीय सेवा के अधिकारियों की ओर से एक जनवरी तक की गयी संपत्ति की घोषणा को सार्वजनिक किया जायेगा.