बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने
निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर निगम के
रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। सीआइसी ने जन सूचना
अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा
आदेश देने के बावजूद आवेदक को वांछित सूचना नहीं देने के मामले में क्यों
नहीं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए।
सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि जन सूचना अधिकारी ने सूचना के
अधिकार कानून की उप धारा एक (7) का उल्लंघन करते हुए आवेदक को 30 दिनों के
अंदर मांगी गई सूचना नहीं दी। मामले में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों
के आदेश को भी नहीं माना। जिससे जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध
कराने को लेकर उनके नकारात्मक रवैये का पता चलता है। सीआइसी ने उन्हें आयोग
के समक्ष हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के साथ मांगी गई सूचनाओं को 30 मार्च
तक देने का आदेश दिया है।
विजय विहार निवासी राजहंस ने निगम के रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी से
इलाके में कराए गए चार व मंजिली इमारत के निर्माण के लिए आदेश जारी करने
वाले अधिकारियों के नाम व पद, निर्माण को लेकर स्वीकृत नक्शे, इमारतों की
अधिकतम ऊंचाई व फ्लोर की संख्या व अवैध निर्माण के लिए जिम्मेवार
अधिकारियों के बारे में जानकारी मागी थी। जबाव में जन सूचना अधिकारी जगदीश
कुमार ने विजय विहार कालोनी में निर्माण संबंधी कार्यो के लिए डीडीए को
जिम्मेवार बताते हुए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जबकि डीडीए ने विजय
विहार कालोनी को निगम के अधीन बताया। जोन के प्रथम अपील अधिकारी एमपी
गुप्ता ने वांछित सूचना दो सप्ताह में देने को आदेश दिया। लेकिन इस आदेश के
बाद भी आवेदक को सूचना नहीं दी गई। ऐसे में आवेदक ने सीआइसी में द्वितीय
अपील दायर की थी।