विधायकों को 27.5 रु. में मिलता है भरपेट भोजन

भोपाल.
महंगाई से परेशान आम जनता के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है कि
हमारे माननीय विधायकों को विधानसभा कैंटीन में एक टाइम का भरपेट भोजन केवल
27 रुपए 50 पैसे में मिल जाता है।


इंडियन कॉफी हाउस (आईसीएच) द्वारा संचालित इसी कैंटीन में विधानसभा के भीतर
जा सकने की हैसियत रखने वाले गैर विधायकों को यही भोजन दोगुने दाम यानी 55
रुपए में मिलता है।




शहर के किसी भी आईसीएच में भोजन की थाली 80 रुपए में मिलती है, लेकिन उसमें
भी आप चार रोटी से ज्यादा नहीं ले सकते। शहर के अन्य रेस्टोरेंट और होटल
में भोजन की थाली के लिए 300 रुपए तक भी चुकाना पड़ रहे हैं। पूरे देश में
महंगाई को लेकर हल्ला मचा हुआ है। हमारे माननीय विधायकों को इसका एहसास भी
नहीं हो रहा।




वजह यह कि उन्हें सरकार वेतन-भत्ते के रूप में 50 हजार रु. देती है व
विधानसभा के भीतर उन्हें चाय,नाश्ता और खाना सस्ते में मिल जाता है।




पिछले दिनों विधानसभा कैंटीन में मिलने वाली चीजों के दाम में 10 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई उसके बावजूद बाजार से यह सब काफी सस्ती हैं। इस पर भी 55 रु.
की विधायकों की भोजन थाली का ५क् फीसदी खर्च विस सचिवालय उठाता है। यानी
विधायकों को यह थाली 27 रुपए 50 पैसे में पड़ती है।




चाय,कॉफी व नाश्ते का पूरा खर्च जरूर विधायकों को खुद उठाना पड़ता है, लेकिन वह उन्हें बाजार से काफी सस्ते में मिलता है।






पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा बताते हैं कि उनके कार्यकाल 1980-85
के दौरान विधानसभा कैंटीन में रियायती दर पर भोजन की परंपरा शुरू हुई। उस
समय बाजार में जो थाली 15 रुपए में मिलती थी, विधानसभा में उसका दाम 12
रुपए था। लेकिन इसका खर्च विधानसभा सचिवालय नहीं उठाता था। विधायकों के लिए
यह सुविधा शुरू करने की वजह थी कि उस समय विधायकों को केवल 900 रुपए
मानदेय मिलता था।




शर्मा भी मानते हैं कि विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए सस्ती
दर पर चाय,नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है।




विधायकों के वेतन-भत्ते व सुविधाएं




वेतन 10,000 रुपए


निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 16,000 रुपए


टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपए


लेखन सामग्री व डाक भत्ता 4,000 रुपए


अर्दली भत्ता 5,000 रुपए


बस यात्रा भत्ता 250 रुपए




बैठक भत्ता 500 रुपए




इसकेअलावा किसी भी ट्रेन से साथ में एक अन्य व्यक्ति के साथ एसी फस्र्ट
क्लास में राज्य के भीतर असीमित और राज्य के बाहर 6000 किमी तक की मुफ्त
यात्रा। आवश्यक होने पर इकॉनामी क्लास की मुफ्त हवाई यात्रा। चिकित्सा
भत्ता-5000 (मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी)

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