भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत खातों से अब नगद राशि नहीं निकाली जा
सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो इसे गंभीर अनियमितता मानकर सरपंच और सचिव के
खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रास चैक या
खाते से खाते में ट्रासफर के जरिए ही होगा।
प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि
इससे फर्जी आहरण और भुगतान में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी। इस
आशय के निर्देश पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए गए हैं।
भार्गव ने बताया कि पंचायत खातों से नगद आहरण को लेकर मिलने वाली
शिकायतों को देखते हुए यह तय किया गया है कि पंचायत खातों से नगद आहरण और
भुगतान पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन
अधिकारियों से कहा गया है कि पंचायतों के पास पन्द्रह सौ रुपये एडवांस रहने
के प्रावधान के अलावा कोई भी राशि का नगद आहरण नहीं हो पाएगा।
भार्गव ने कहा कि इन निर्देशों के विपरीत अगर कोई आहरण होगा तो इसे
गंभीर वित्ताीय अनियमितता मानकर संबंधित सरपंच और सचिव के विरुद्ध कड़ी
कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंच के स्थान पर किसी और के द्वारा
चेक पर हस्ताक्षर करना एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे प्रकरणों में भी बैंकों से
सख्ती बरतने और ऐसा मामला सामने आने पर दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण
दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से
भी इस पर निगरानी रखने को कहा है और कोई ऐसा मामला सामने आने पर संबंधित
सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध एक्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा
गया है।