मजदूरी को बढ़ा दिया है।
श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनोहरकांत ने शुक्रवार को यहां बताया कि बढी हुई मजदूरी की दरें एक जनवरी से लागू
होंगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक मार्च
2008 से लागू दरों में बढ़ोतरी करते हुए एक जनवरी 2011 से अकुशल कामगारों
को न्यूनतम 135 रुपये, अर्द्धकुशल को 145 रुपये, कुशल को 155 रुपये तथा
उच्च कुशल कामगार को 205 रुपये प्रतिदिन
मजदूरी देय होगी। उच्च कुशल कामगारों में स्टैनोग्राफर, एकाउंटेंट,
कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रबंधक, सेल्स सुपरवाइजर, कैमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष व
कार्यालय अधीक्षक को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरें सभी कारखानों,
दुकानों, तेल मिलों, प्रिंटिंग प्रेस, इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल
वर्कशॉप, ईट, भट्टों, होटल व रेस्टोरेंटों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी
चिकित्सालयों व नर्सिग होम्स, कृषि
व्यवसाय, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सरकारी कार्यालयों, निगमों
और मंडलों आदि में आकस्मिक कार्यो में नियोजित श्रमिकों सहित 53 अनुसूचित नियोजनों पर लागू होंगी।
हालांकि यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यो में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार घरों में नियोजित श्रमिकों जिनमें बर्तन
धोने, कपडे़ धोने, घर की साफ सफाई व अन्य घरेलू कार्य करने वाले कामगारों
की मजदूरी दर प्रति घंटा प्रतिमाह बढ़ाकर 504 रुपये व पूरे दिन कार्य करने
वाले घरेलू श्रमिक की दर बढ़ा कर 4030 रुपये प्रतिमाह की गई है। इसी तरह
प्रति एक हजार बीडी बनाने वाले श्रमिक को 96.43 रुपये तथा एक हजार बंडल
रेपिंग एवं पैकिंग करने वाले कामगार को भी इतनी ही न्यूनतम मजदूरी देय
होगी।