खत्म होंगे भूमि विवाद
रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू -माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, को मु कराने के लिए विभाग की ओर से उड़नदस्ते का गठन किया जा रहा है. अतिक्रमणमु कराने की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को दी गयी है. अगर गैरमजआ जमीन का अधिकारियों द्वारा गलत जमाबंदी कर दी गयी है, तो उसे रद्द करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया जायेगा.
दाखिल- खारिज के लिए बनेगा कानून
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज को लेकर वर्तमान में कोई सुसंगत कानून नहीं है. इसका बेजा फायदा राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और अंचल अधिकारी उठाते हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाने की योजना विभाग ने बनायी है. इससे दाखिल -खारिज के मामलों का निष्पादन जल्द हो सकेगा. गलत जमाबंदी के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित पक्ष को दंडित करने का भी प्रावधान रहेगा.
कर्नाटक के तर्ज पर लैंड सर्वेयर
विभाग का मानना है कि 100 वर्ष पूर्व राज्य में जमीन का सर्वे कराया गया था. नये सिरे से इसका सर्वे कराने की जरत है.इसके आधार पर नया खतियान बनाया जायेगा. इसके लिए कर्नाटक के पैटर्न पर राज्य में लैंड सर्वेयर की नियु अपेक्षित है.
तीन डिसमिल जमीन मिलेगी
ऐसे परिवार, जिन्हें रहने के लिए जमीन नहीं है, को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की योजना को गति दी