नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की
उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता
निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद
मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की
बिक्री पर रोक, बीज उत्पादन, विपणन और आयात में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी
में वृद्धि होगी।"" अतिरिक्त संशोधनों के पादप विविधता संरक्षण और किसान
अधिकार प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रमुखों के
नामांकन संबंधी प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। इस विधेयक के प्रावधानों
में बीजों की लेबलिंग, बीजों की गुणवत्ता, संभावित परिणाम और किसानों को
हर्जाने सहित सार्वजनिक जिम्मेदारी तय की गई है। बयान में कहा गया, ""यह
प्रावधान तब लागू होंगे जब यह विधेयक कानून बन जाएगा।"" इस विधेयक को नौ
नवंबर को शुरू हो रहे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता
है।