एनजीओ को नहीं मिलेगी राशि
योजना के तहत राशि मुहैया कराने के लिए सहकारिता विभाग ने एक एनजीओ को दी जानेवाली आठ करोड़ की राशि पर रोक लगा दी है.
एनजीओ का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था. विभाग ने उ राशि से एनजीओ से काम नहीं लेते हुए तब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाभुकों को राशि प्रदान करने का प्रस्ताव बनाया है.
एसीओ व डीसीओ बांटेंगे राशि
सहकारिता विभाग सहायक सहकारिता पदाधिकारियों (एसीओ) व जिला सहकारिता पदाधिकारियों (डीसीओ) के जरिये सहायता राशि जारी करेगी. एसीओ व डीसीओ के माध्यम से सभी पंचायतों में सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) तैयार किया जायेगा.
एसएचजी को दस लाख रुपये तक अनुदान देकर पशुपालन का काम शुरू कराया जायेगा. शिक्षित बेरोजगारों को योजना में प्राथमिकता मिलेगी. प्रस्ताव में कहा गया है कि इस योजना से चतरा, गढ़वा, पलामू, चाईबासा, गिरिडीह, लोहरदगा व सिमडेगा जिले के पहाड़ों व जंगलों से सटे क्षेत्र में युवकों को घर में ही रोजगार का अवसर मिलेगा.