मुजफ्फरपुर। राज्य योजना मद से राज्यांश के रूप में बाल विकास परियोजनाओं
के तहत तिरहुत प्रमंडल को पोषाहार के लिए करीब 69.43 करोड़ रुपए वित्तीय
वर्ष 2010-11 के लिए मिले हैं। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के संयुक्त
सचिव आरएल रविदास ने आयुक्त एसएम राजू को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से
दी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इसके तहत मुजफ्फरपुर को 19.5, सीतामढ़ी
को 14.49, पश्चिमी चंपारण 11.24, पूर्वी चंपारण 21.37 व शिवहर को 2.81 करोड़
रुपए दिए गए हैं। बाल विकास परियोजनाओं में छह माह से लेकर छह वर्ष तक के
बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं एवं किशोरियों को चालू वित्तीय वर्ष में
पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए उक्त राशि आवंटित की गई है। स्वीकृत राशि
की निकासी एवं व्ययन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी या संबंधित बाल विकास
परियोजना अधिकारी को निकासी व व्ययन अधिकारी बनाया गया है। निर्गत आवंटन
आदेश के आधार पर ही राशि की निकासी की जा सकेगी। निकासी एवं व्ययन अधिकारी,
आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गठित पोषाहार
वितरण कार्यान्वयन समिति निहित मार्गदर्शन के अनुरूप ही पूरक पोषाहार का
क्रय एवं वितरण सुनिश्चित करेंगे। राशि की स्वीकृति प्रति आंगनबाड़ी केंद्र
छह माह से तीन वर्ष तक के लिए 28 सामान्य या कुपोषित बच्चों, बारह अति
कुपोषित बच्चों, तीन से छह वर्ष तक के चालीस सामान्य या कुपोषित बच्चों,
सोलह गर्भवती या शिशुवती महिलाओं एवं तीन किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या के
आधार पर की गई है।
के तहत तिरहुत प्रमंडल को पोषाहार के लिए करीब 69.43 करोड़ रुपए वित्तीय
वर्ष 2010-11 के लिए मिले हैं। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के संयुक्त
सचिव आरएल रविदास ने आयुक्त एसएम राजू को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से
दी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इसके तहत मुजफ्फरपुर को 19.5, सीतामढ़ी
को 14.49, पश्चिमी चंपारण 11.24, पूर्वी चंपारण 21.37 व शिवहर को 2.81 करोड़
रुपए दिए गए हैं। बाल विकास परियोजनाओं में छह माह से लेकर छह वर्ष तक के
बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं एवं किशोरियों को चालू वित्तीय वर्ष में
पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए उक्त राशि आवंटित की गई है। स्वीकृत राशि
की निकासी एवं व्ययन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी या संबंधित बाल विकास
परियोजना अधिकारी को निकासी व व्ययन अधिकारी बनाया गया है। निर्गत आवंटन
आदेश के आधार पर ही राशि की निकासी की जा सकेगी। निकासी एवं व्ययन अधिकारी,
आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गठित पोषाहार
वितरण कार्यान्वयन समिति निहित मार्गदर्शन के अनुरूप ही पूरक पोषाहार का
क्रय एवं वितरण सुनिश्चित करेंगे। राशि की स्वीकृति प्रति आंगनबाड़ी केंद्र
छह माह से तीन वर्ष तक के लिए 28 सामान्य या कुपोषित बच्चों, बारह अति
कुपोषित बच्चों, तीन से छह वर्ष तक के चालीस सामान्य या कुपोषित बच्चों,
सोलह गर्भवती या शिशुवती महिलाओं एवं तीन किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या के
आधार पर की गई है।