नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
[आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में
आते हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान
सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति
के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक व न्यायिक दोनों प्रकार की सूचनाओं को
जाहिर करने के नियम हैं। एकमात्र वांछनीयता यही है कि अधिनियम के तहत आवेदन
देने में संबंधित नियमों का पालन किया जाए।
हबीबुल्ला आरटीआई आवेदक राकेश कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे
थे जिन्होंने एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित एक
मामले में आईटीएटी के पास मौजूद रिकॉर्ड देखना चाहा था। उन्हें आईटीएटी ने
रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया था।