जानवरों से फसल क्षति पर मुआवजा

पटना जानवरों ने आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया या उनके हमले में
जान की क्षति हुई तो सरकार मुआवजा देगी। फसल नुकसान के लिए लागत या अधिकतम
प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। मौत या स्थायी
अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये का मुआवजा। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की
बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट ने जलापूर्ति
की करीब 130 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। विधानमंडल का
सत्र 19 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी। सरकारी
सेवा में उम्र सीमा में छूट को सरकार ने 2015 तक विस्तारित करने का निर्णय
किया है। इस साल 31 दिसम्बर को इसकी मियाद समाप्त होने वाली थी। वहीं
परिवार लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के कमाने वाले सदस्य
की मौत पर 10 हजार रुपये का अनुदान वितरण आसान किया गया है। जिलाधिकारी के
बदले एसडीओ राशि की स्वीकृति दे सकेंगे।

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय अफजल अमानुल्लाह
ने बताया कि जंगली जानवरों द्वारा जानमाल को नुकसान पहुंचाने पर पीड़ित को
अनुदान देने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। मूलत: नीलगायों
के उपद्रव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। अब तक सिर्फ हाथी द्वारा फसल
या अनाज भंडार को नुकसान पहुंचाने के एवज में प्रति परिवार 500 रुपये,
मृत्यु पर 20 हजार रुपये, पक्का मकान के नुकसान पर एक हजार रुपये, कच्चा
मकान के नुकसान पर 750 रुपये मुआवजा का प्रावधान था। इसमें व्यापक परिवर्तन
करते हुए किसी भी जानवर द्वारा जानमाल का नुकसान पहुंचाने पर राहत की
व्यवस्था की गयी है। फसल के लिए लागत राशि या अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति
हेक्टेयर जबकि मौत या स्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये अनुदान
मिलेगा। गंभीर चोट पर 33 हजार और हल्की चोट पर 5 हजार रुपये का अनुदान
मिलेगा। मकान को नुकसान पहुंचने की स्थिति में पक्का मकान के लिए 10 हजार
और कच्चे मकान के लिए 6 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में
छूट की मियाद 2015 तक बढ़ा दी गयी थी। इसकी मियाद 31 दिसम्बर 2010 को
समाप्त हो रही थी। इस तरह अनारक्षित वर्ग के पुरुष 37 साल, पिछड़ा वर्ग एवं
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 साल, अनारक्षित वर्ग की महिलाएं 40 साल तथा अनुसूचित
जाति एवं जनजाति के लोग 42 साल की आयु तक आवेदन कर सकेंगे।

विधानमंडल का आगमी सत्र 19 जुलाई से होगा। इस दौरान पांच बैठकें होंगी।
कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम के आलोक में सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के
अध्यक्ष अब वित्ता विभाग के प्रधान सचिव के बदले कृषि उत्पादन आयुक्त
होंगे। भागलपुर के सबौर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 29 पदों
के सृजन और चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गयी। बिहार
आरक्षी सेवा के प्राणतोष कुमार दास, मनोज कुमार पाठक, सैबुद्दीन अंसारी,
आमिर जावेद, संजय कुमार सिंह, अजय कुमार पाण्डेय औरनीरज कुमार सिंह को
वरीय पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति दी गयी है। शराब के के अवैध निर्माण
एवं बिक्री पर नियंत्रण के लिए बैठक में छह जिलों में कंपोजिट जांच चौकी की
स्थपना के लिए 114 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

मध्याह्न भोजन योजना के लिए 34 करोड़ की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी
गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत फ्लोराइड से अत्यधिक प्रभावित
मुंगेर के खैरा एवं करीबी इलाके में पाइप जलापूर्ति के लिए 32.29 करोड़ की
योजना को मंजूरी देते हुए चालू वर्ष में दस करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गयी।
12 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पंप या ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक
स्रोत पर आधारित पंप के साथ 165 पाइप जलापूर्ति के लिए 32.42 करोड़ की योजना
को मंजूरी देते हुए चालू वर्ष में 15 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी।
38 जिलों में 91046 चापाकल, 3526 बंद चापाकलों आदि को दुरुस्त करने के लिए
20.48 करेाड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी। वहीं 12 जिलों के ग्रामीण
क्षेत्रों में विद्युत पंप के साथ 270 मिनी पाइप जलापूर्ति के लिए करीब 40
करोड़ की योजना को स्वीकृति देते हुए चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपये खर्च की
स्वीकृति दी गयी।

बैठक में कोन में सूती एवं सिल्क धागा को मूल्य व‌िर्द्धत कर से मुक्त
कर दिया गया है। इस पर चार फीसदी की दर से शुल्क लगता था। बेगूसराय में
बीड़ी मजदूरों के 1118 आवासीय इकाई के लिए 2.23 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि
से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी। बिहार दलित विकास मिशन के तहत विकास मित्रों
को दो हजार रुपये की दर से साइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।
इसके लिए राज्य योजना से दलित विकास मिशन को 98 करोड़ उपलब्ध कराने की
स्वीकृति दी गयी।

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