पटना राज्य सूचना आयोग सीतामढ़ी डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी
पर खफा है। जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी डीएम कार्यालय ने विंदेश्वर मंडल
नामक एक व्यक्ति को ससमय सूचना नहीं दी। यही नहीं आयोग द्वारा भेजे गये
नोटिस का जवाब भी सीतामढ़ी डीएम कार्यालय ने नहीं दिया। खफा राज्य सूचना
आयोग ने सीतामढ़ी डीएम के लोक सूचना पदाधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये का
जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग के लपेटे में दो प्रखंड विकास
अधिकारी व एक पंचायत सचिव भी चपेट में आ गये हैं। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा
प्रखंड के पंचायत सचिव ने भी एक आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी।
इस बाबत आयोग द्वारा भेजी गयी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इस आरोप में
पंचायत सचिव पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया
है। विमलेश नारायण झा नाम के एक आवेदक को सीतामढ़ी स्थित सुरसंड के प्रखंड
विकास पदाधिकारी ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी। इस पर खफा आयोग ने
सुरसंड के बीडीओ पर पच्चीस हजार रुपये का दंड लगाया है। समस्तीपुर जिला
स्थित दलसिंहसराय स्थित प्रखंड के बीडीओ पर भी समय से सूचना उपलब्ध नहीं
करा पाने के एवज में पच्चीस हजार रुपये का दंड लगाया गया है
पर खफा है। जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी डीएम कार्यालय ने विंदेश्वर मंडल
नामक एक व्यक्ति को ससमय सूचना नहीं दी। यही नहीं आयोग द्वारा भेजे गये
नोटिस का जवाब भी सीतामढ़ी डीएम कार्यालय ने नहीं दिया। खफा राज्य सूचना
आयोग ने सीतामढ़ी डीएम के लोक सूचना पदाधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये का
जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग के लपेटे में दो प्रखंड विकास
अधिकारी व एक पंचायत सचिव भी चपेट में आ गये हैं। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा
प्रखंड के पंचायत सचिव ने भी एक आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी।
इस बाबत आयोग द्वारा भेजी गयी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इस आरोप में
पंचायत सचिव पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया
है। विमलेश नारायण झा नाम के एक आवेदक को सीतामढ़ी स्थित सुरसंड के प्रखंड
विकास पदाधिकारी ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी। इस पर खफा आयोग ने
सुरसंड के बीडीओ पर पच्चीस हजार रुपये का दंड लगाया है। समस्तीपुर जिला
स्थित दलसिंहसराय स्थित प्रखंड के बीडीओ पर भी समय से सूचना उपलब्ध नहीं
करा पाने के एवज में पच्चीस हजार रुपये का दंड लगाया गया है