अगर आपने जल की आपूर्ति के लिए चोरी-छिपे सबमर्सिबल पंप लगा रखा है या
फिर लगाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका यह कदम आपको जेल की सलाखों के
पीछे पहुंचा सकता है। अब भूमिगत जल का दोहन करने के लिए आपको सबसे पहले
जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की
कवायद अब पूर्वी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए आठ सदस्यीय विशेष
टीम का गठन किया गया है, जो अवैध रूप से भूमिगत जल का दोहन करने वाले
लोगों पर कार्रवाई का काम करेगी। इस विशेष टीम की कमान स्वयं पूर्वी जिला
उपायुक्त संभालेंगे।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अनुसार राजधानी दिल्ली में भूमिगत जल बिना
प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के नहीं लिया जा सकता। अगर, कोई व्यक्ति
बिना अनुमति के भूमिगत जल का दोहन करता है तो उसके खिलाफ भूजल दोहन एक्ट के
तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून के उल्लंघन पर दो से पांच साल तक कैद
या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है।
यमुनापार स्थित पूर्वी जिला में पिछले काफी समय से भूमिगत जल का स्तर
गिरता जा रहा है। गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए पूर्वी जिला
प्रशासन ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन
किया है। उक्त टीम का नेतृत्व पूर्वी जिला उपायुक्त एसएस घोंक्रोकता को
सौंपा गया है। उक्त विशेष टीम का उद्देश्य पूर्वी जिले में विभिन्न घरों
में अवैध रूप से बोरिंग करके लगाए गए सबमर्सिबल पंपों का पता लगा कर उन पर
उचित कार्रवाई करना होगा। इसके अतिरिक्त उक्त टीम सभी सर्विस स्टेशन और
अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोगों पर भी नजर रखते हुए यह पता
करेगी कि किन लोगों द्वारा अपने कार्य के लिए भूजल का दोहन किया जा रहा है
और उन लोगों ने इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली है या नहीं।
यह विशेष टीम किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी और
मौके पर ही टीम को आरोपी व्यक्ति को सजा या जुर्माना सुनाने का अधिकार
दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में यह विशेष टीम विभिन्न रिहायशी
एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में जाकर औचक निरीक्षण का कार्य भी करेगी और दोषी
पाए जाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई करेगी।
पूर्वी जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उक्त टीम का उद्देश्य
यमुनापार में हो रहे भूमिगत जल के अवैध दोहन को रोकना है। केंद्रीय भूजल
प्राधिकरण द्वारा इस विशेष टीम के पास सीधे कार्रवाई करने का अधिकार होगा।