रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को
सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन
सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड
लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय
कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों
पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों के
लिहाज से काफी कम है। कई मामलों में आयोग जन सूचना पदाधिकारियों पर ढीला
रवैया अपनाता है। अपीलकर्ताओं की भी हमेशा शिकायत रहती है कि सूचना दिलाने
के लिए सूचना आयुक्तों द्वारा अधिकांश मामले में कठोरता नहीं बरती जाती।
राज्य सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 31 मई 2010 तक आयोग में 5,587
मामले अपील में आए हैं। इसी तरह 628 मामले शिकायतवाद तथा 118 मामले
समीक्षा याचिका के तहत आए हैं। इनमें से अपील के 4,638 मामले निष्पादित
किए गए। इसी तरह शिकायतवाद के 495 तथा समीक्षा याचिका के 104 मामले
निष्पादित किए गए। इस तरह अपील के 949, शिकायतवाद के 136 तथा समीक्षा
याचिका के 14 मामले लंबित हैं।
प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त राम विलास गुप्ता के पास 216 मामले लंबित
हैं। इनमें से अपील के 189 तथा शिकायतवाद के 27 मामले लंबित हैं। सूचना
आयुक्त प्रफुल्ल कुमार महतो के पास अपील के 97, शिकायतवाद के 12 तथा
समीक्षा याचिका के तीन मामले लंबित हैं। इसी तरह सूचना आयुक्त सृष्टिधर
महतो के पास अपील के 189, शिकायतवाद के 35 तथा समीक्षा याचिका के तीन
मामले लंबित हैं। हरिश्चंद्र पातर मुंडा के पास अपील के 116, शिकायतवाद के
16 तथा समीक्षा याचिका के एक मामले लंबित हैं। गंगोत्री कुजूर के पास अपील
के 177, शिकायतवाद के 16 तथा समीक्षा याचिका के छह मामले लंबित हैं। इसी
तरह सूचना आयुक्त बैद्यनाथ मिश्र के पास अपील के 134 तथा शिकायतवाद के 27
मामले लंबित हैं।
सूचना आयुक्तों द्वारा कार्रवाई
सृष्टिधर महतो : 25
हरिश्चंद्र पातर मुंडा : 11
बैद्यनाथ मिश्रा : 09
गंगोत्री कुजूर : 09
हरिशंकर प्रसाद : 08
रामविलास गुप्ता : 01
प्रफुल्ल कुमार गुप्ता : 01
बेंच तीन (रामविलास गुप्ता, हरिश्चंद्र पातर मुंडा, बैद्यनाथ मिश्रा) : 01
बेंच दो (प्रफूल्ल कुमार महतो, हरिश्चंद्र पातर मुंडा) : 02
बेंच तीन (सृष्टिधर महतो व गंगोत्री कुजूर) : 02