नई
दिल्ली। हाईकोर्ट ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्र
सरकार को टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश
में कहा है कि बोतलबंद पानी के निर्माण व बिक्री में भारत मानक ब्यूरो
[बीआईएस] के मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। इसलिए सरकार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के
लिए आवश्यक कदम उठाए।
इस तरह की शिकायत मिली थी कि दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निरोधक कानून
[पीएफए] और बीआईएस कानून का उल्लंघन कर बोतलबंद पानी बेचने वाली सात
इकाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि प्रशासन का ध्यान इस
ओर दिलाया गया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
अदालत ने अपने हाल के आदेश में कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय इस टास्क फोर्स का गठन करेगा। इसमें पीएफए और बीआईएस विभाग,
दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा कि टास्क फोर्स विभिन्न विभागों के साथ
संयोजन करेगा और बोतलबंद पानी की इकाइयों का औचक निरीक्षण करेगा। नियमों
का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ पीएफए और बीआईएस कानून के
प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।