पटना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक
में राज्य सरकार 34540 सहायक शिक्षकों को अगस्त के अंत तक नियुक्त कर
लेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए ‘बिहार विशेष
प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 को मंजूरी दी गयी।
सरकार ने विधानमंडल के पूर्व सदस्यों पर भी मेहरबानी दिखाई है। अब वे
एक सहयोगी के साथ साल में 75 हजार रुपये तक के यात्रा कूपन का इस्तेमाल कर
सकेंगे। बैठक में नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव नियमावली को भी मंजूरी दी
गयी। प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि कैबिनेट ने फरवरी महीने में
ही इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, मगर उसमें कुछ संशोधन किया गया
है। अब 9 दिसंबर 2003 के बदले 23 जनवरी 2006 तक के प्रशिक्षित शिक्षकों की
भर्ती हो सकेगी। साथ ही 5 प्रतिशत शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित उम्मीदवारों
को शामिल करते हुए सामान्य पदों के पांच प्रतिशत पदों पर इनकी नियुक्ति
होगी। पूर्व की नियमावली में यह प्रावधान नहीं था। भर्ती में आरक्षण नीति
का पालन किया जायेगा मगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति
में सामान्य वर्ग के लोगों से पदों को भरा जायेगा। औपबंधिक तौर पर नियुक्त
इन सहायक शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जांच होने तक औपबंधिक वेतन का
भुगतान प्रारंभ किया जायेगा। पूर्व की नियमावली में प्रमाण पत्रों के
सत्यापन के बाद वेतन भुगतान का प्रावधान था।
बैठक में नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली को भी
मंजूरी दी गयी। इसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर या कहें नगर निकाय के मुख्य
और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विमर्श को लेकर होने
वाली विशेष बैठक की अध्यक्षता अब डीएम या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी नहीं
करेंगे। बल्कि वार्ड पार्षदों में से ही चयनित कोई एक बैठक की अध्यक्षता
करेगा। दो नवगठित नगर पंचायत परसा बाजार एवं मोहनियां में चुनाव अधिसूचना
के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी। 12 जून को अधिसूचना जारी होगी और 11
जुलाई को चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग में निबंधक के पद के स्थान पर अवर
सचिव का पद सृजित किया गया है। विधानमंडल के पूर्व सदस्यों को यात्रा
सुविधा में वृद्धि के लिए इससे संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है।
इसके तहत वे अपने एक सहयोगी के साथ एक साल में 75 हजार रुपये तक रेल
यात्रा का लाभ ले सकेंगे। अगर किसी महाविद्यालय या दूसरे सरकारी मदद से
चलने वाले संस्थान में हैं तो वहां से भी यानी दोहरी यात्रा का लाभ नहीं
लेंगे। उन्हें इस आशय का शपथ पत्र विधानसभा और संस्थान को देना होगा।
सीबीआई से संबंधित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने पटना में
सीबीआई की तीन अतिरिक्त विशेष अदालत खोलने का फैसला किया है। इसके लिए तीन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अन्य अराजपत्रित कोटि के 18 पदों के सृजन
का निर्णय किया गया है। रोहतास जिला के डिहरी अंचल के सिंघौली में एक एकड़
जमीन डालमिया नगर थाना भवन के निर्माण के लिए गृह विभाग को हस्तांतरित
किया गया है।