रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को आकस्मिक
दुर्घटना और आपात स्थिति में सहायता देने के लिए राज्य में किसान राहत कोष
की स्थापना की जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य में किसानों को आकस्मिक
दुर्घटना और आपात स्थिति में सहायता देने के लिए राज्य किसान राहत कोष की
स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन ( मंडी) बोर्ड की
36 वीं बैठक में किसान राहत कोष की स्थापना और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति
बनाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के कृषि मंत्री चन्द्रशेख्र साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में
करीब 35 लाख किसान परिवार है। आपात कालीन स्थितियों और दुर्घटनाओं से
किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए वर्तमान समय में राज्य
शासन की बीमा योजनाओं के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। बीमा योजनाओं के
तहत भी किसानों की फसलों में नुकसान होने पर ही उन्हें क्षतिपूर्ति
प्राप्त होती है।
उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में तत्काल
राहत दिलाने के लिए राज्य विपणन बोर्ड द्वारा राहत कोष के गठन की पहल की
जा रही है।
साहू ने बताया कि कोष के गठन के लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी।
समिति किसानों को कौन कौन सी आपात कालीन स्थितियों में किस किस नुकसान के
लिए सहायता दी जाएगी, इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संचालक मंडल को पेश
करेगी।
समिति किसानों को अधिकतम कितनी राहत सहायता दी जाए, इस पर भी अपना
अभिमत संचालक मंडल को देगी। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को
संचालक मंडल के अनुमोदन के बाद राज्य में किसान राहत कोष की स्थापना की
जाएगी।